Agniveer Good News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अग्निवीरों के हित में एक शानदार फैसला लिया है। इस फैसले से न सिर्फ अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे छात्र खुश होंगे, बल्कि उन्हें भविष्य में बेहतर मौके भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के पुलिस बल के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने की मंजूरी मिली है। इसमें कांस्टेबल, घुड़सवार, फायरमैन के साथ-साथ पीएसी और अन्य पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण अभ्यर्थियों को उन्हीं की कैटेगरी में दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस कदम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत अपना चार साल पूरा करने वाले पूर्व अग्निवीरों को सार्थक सेवा के बाद अवसर प्रदान करना है।

यूपी के अग्निवीरों की मौज! Agniveer Good News
उत्तर प्रदेश में अग्निवीर योजना पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन सरकार ने अब इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। जहां चार साल बाद अग्निवीरों में चयनित होने वाले युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, उनकी चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के तहत आने वाले विभिन्न पदों, जैसे कि कांस्टेबल, पुलिस, फायरमैन, पीएसी, घुड़सवार पुलिस के साथ-साथ अन्य पदों पर 20% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
सभी श्रेणियों के लिए लागू होगा आरक्षण
अग्निवीरों के लिए पुलिस बल भर्तियों में 20% का आरक्षण सभी श्रेणियों पर लागू होगा, चाहे वह सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग हो। सभी को अग्निवीर सेवा से रिटायरमेंट आने पर इन नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
अग्निवीरों को मिलेगी आयु में भी छूट!
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल, पीएसी कांस्टेबल, फायरमैन, घुड़सवार पुलिस में आरक्षण के साथ-साथ तीन वर्ष की आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाएगी।
क्या है अग्निवीर योजना?
भारत सरकार द्वारा 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत भारत की तीनों सेनाओं – आर्मी, नेवी और वायुसेना में चार साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती की जाती है। इसमें छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो अग्निवीर चार साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगे की नौकरियों में सेवा देने के लिए 20% आरक्षण की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।